Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
जमानत मिलने के बाद देर रात कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी जेल से रिहा - Sabguru News
होम India City News जमानत मिलने के बाद देर रात कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी जेल से रिहा

जमानत मिलने के बाद देर रात कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी जेल से रिहा

0
जमानत मिलने के बाद देर रात कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी जेल से रिहा

इंदौर। धार्मिक भावनाओं को आहत करने समेत अन्य आरोपों में मध्यप्रदेश की इंदौर की सेंट्रल जेल में कैद ‘स्टैंडअप कॉमेडियन’ मुन्नवर फारूकी को बीती देर रात जमानत पर रिहा कर दिया गया।

जेल से रिहा होने के बाद फारूकी ने कहा कि उन्हें अपने देश की प्राशासनिक और न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उन्होंने उन पर लगे आरोपों के सम्बंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार फारूकी पर यहां की तुकोगंज थाना पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण में उसे रिहा किए जाने का न्यायालयीन आदेश तो कल शाम सवा 6 बजे मिल ही मिल गया था, लेकिन फारूकी पर ही इससे पहले उत्तरप्रदेश की प्रयागराज पुलिस द्वारा दर्ज एक प्रकरण में उसे छोड़े जाने के निर्देश पर संशय बरकरार था। यही वजह है कि कल रात फारूकी को सामान्यता कैदियों को रिहा किए जाने वाले समय 7 से 9 के बीच नहीं छोड़ा जा सका था।

फारूकी के एक पारिवारिक मित्र जैद खान ने दावा किया है कि कल रात समुचित विधिक आदेशों के बाद भी जब फारूकी को रिहा नहीं किया गया, तब उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) से गुहार लगाई। सीजेएम द्वारा जेल अधीक्षक से तत्काल दूरभाष पर जवाब तलब किया गया और उन्हें बताया गया कि मुन्नवर फारूकी को रिहा किया जाने में किसी प्रकार की तकनीकी विधिक अड़चन नहीं है, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया।

मूलतः गुजरात के रहने वाले मुन्नवर को एक जनवरी को उस वक्त यहां से गिरफ्तार किया गया, जब वे यहां एक कॉमेडी शो में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे। यहां लगभग 35 दिनों से न्यायिक अभिरक्षा में सेंट्रल जेल में रह रहे मुन्नवर की इससे पहले दो जनवरी को सीजेएम कोर्ट ने, 5 जनवरी को सत्र न्यायालय के द्वारा जमानत देने से इंकार करने के बाद बीती 28 जनवरी को उच्च न्यायालय ने भी जमानती आवेदन खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्हें उच्चतम न्यायालय ने दो दिन पहले पांच फरवरी को जमानत देते हुए उनके खिलाफ प्रयागराज के एक न्यायालय द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगा दी है।

उच्चतम न्यायालय ने इसी मामले में दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महारष्ट्र और मध्यप्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया है। इससे पहले इंदौर की सेंट्रल जेल के अधीक्षक राकेश भांगरे ने कल रात मुनव्वर की रिहाई से इंकार करते हुए कहा था कि किन्ही तकनीकी कारणों और विधिक प्रक्रिया के कारणों से मुन्नवर को रिहा नहीं किया जा सका है, जिसके बाद कल रात ही मुनव्वर को रिहा किया गया है। मुन्नवर के पारिवारिक मित्र जैद ने बताया कि उसे कल देर रात ही उसके परिजन लेकर गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं।