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सांठगांठ कर बीयर बेचने पर CIPL और UBL पर 870 करोड़ का जुर्माना - Sabguru News
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सांठगांठ कर बीयर बेचने पर CIPL और UBL पर 870 करोड़ का जुर्माना

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सांठगांठ कर बीयर बेचने पर CIPL और UBL पर 870 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। भारत प्रतिस्पर्धा आयोग ने सांठगांठ कर बीयर बेचने के मामले में यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड और कार्ल्सबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीपीआईएल) पर कुल मिलाकर 870 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है।

आयोग ने सैबमिल्लर इंडिया लिमिटेड अब अन्हेयूसर बुश इनबेव इंडिया लिमिटेड को जुमार्ना में शतप्रतिशत की छूट दी गई है जबकि यूबीएल को 40 प्रतिशत और सीपीआईएल को 20 प्रतिशत की छूट दी गई है।

इन कंपनियों पर विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में आल इंडिया ब्रेवेर्स एसोसियेशन के माध्यम से सांठगांठ कर बीयर की बिक्री करने का आरोप था। सीसीआई ने पाया की एसोसियेशन इस सांठगांठ में सक्रियता से संल्गन था।

ये कंपनियां आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केन्द्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सांठगांठ कर बीयर की बिक्री कर रही है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आपूर्ति भी सीमित कर दी जाती थी।