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गहलोत का कडा फैसला, राजस्थान में 10 मई से सख्त लॉकडाउन - Sabguru News
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गहलोत का कडा फैसला, राजस्थान में 10 मई से सख्त लॉकडाउन

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गहलोत का कडा फैसला, राजस्थान में 10 मई से सख्त लॉकडाउन

जयपुर। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 10 मई से 24 मई तक सख्त पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इस अवधि में शादियों पर रोक रहेगी तथा धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।

10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की शाम 5 बजे तक प्रभावी रहने वाले लॉकडाउन में मनरेगा के काम और सार्वजनिक परिवहन बंद रखा जाएगा। अब विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे साथ ही इसकी सूचना वेब पोर्टल पर देनी होगी।

कोरोना की दूसरी में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। चिकित्सा सेवाओं से जुडे वाहनों के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे।

अन्तरराज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल उतारने-चढ़ाने तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राज्य में चिकित्सा, अन्य आपातकालीन एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा विशेष बस के नम्बर एवं वाहन चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेंगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्टॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी। शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रैल, 2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी।

राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटाइन में रखा जाएगा।