इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने आज कम्प्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी के विरुद्ध यहां दर्ज एक प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए है।
इस प्रकार 8 नवंबर से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद कम्प्यूटर बाबा के खिलाफ यहां दर्ज चारों मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है।
जिला लोक अभियोजक अकरम शेख ने बताया कम्प्यूटर बाबा की ओर से दायर जमानती आवेदन को आज प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रावेन्द्र कुमार सोनी ने स्वीकार लिया है। उन्हें दस हजार की जमानत राशि पर रिहा किये जाने के आदेश जारी कर दिए है।
शेख के अनुसार 17 नवंबर को स्थानीय गांधी नगर थाना पुलिस द्वारा दर्ज इस मामले में कम्प्यूटर बाबा के खिलाफ मारपीट, धमकाने जैसी जमानती धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कम्प्यूटर बाबा को रिमांड पर सौंपे जाने का आग्रह अदालत से किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में कम्प्यूटर बाबा को रिहा करने के आदेश दे दिए है।