इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने कम्प्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी को एक आपराधिक मामले में आगामी 28 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने का आदेश जारी किया है।
जिला लोक अभियोजक अकरम शेख के अनुसार कम्प्यूटर बाबा को पुलिस ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एम पी सिंह की अदालत के समक्ष पेश किया था। यहां की एरोड्रम थाना पुलिस ने बाबा को एक दिन की स्वीकृत पुलिस रिमांड अवधि समाप्त हो जाने के चलते आज पेश किया था।
आज यहां हुई सुनवाई के दौरान कम्प्यूटर बाबा की और से अदालत के समक्ष उन्हें नियमित जमानत दिए जाने अर्जी दाखिल की गई थी। जिसे अदालत ने ख़ारिज करते हुए उन्हें आगामी 28 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रखे जाने के आदेश जारी किये हैं।
एरोड्रम थाना पुलिस ने एक अम्बिकापुरी निवासी रहवासी की शिकायत पर कम्प्यूटर बाबा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। बीते दिनों दर्ज इस प्रकरण में आरोप है कि बाबा अपने आश्रम में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को शरण देता था। अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देता था। आश्रम के आसपास रहने वाले स्थानीय रहवासियों के द्वारा विरोध करने पर उन्हें डराता-धमकाता और बन्दूक की दम पर मारपीट करता था।
प्रशासन ने बीते दिनों बाबा के इस आश्रम समेत दो अवैध निर्माणों का ध्वस्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त भी कम्प्यूटर बाबा के खिलाफ यहां की गांधी नगर थाना पुलिस ने विभिन्न गंभीर धाराओं में एक अन्य प्रकरण दर्ज किया है।