SABGURU NEWS | जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कई अहम फैसले लिए गए है। लिपिकवर्गीय भर्ती में एससी और एसटी वर्ग को 5 फीसदी आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सेवानियम में संशोधन का अनुमोदन हुआ।
कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड द्वितीय और शीघ्र लिपिक पद के लिए सभी अभ्यर्थियों को सीधी परीक्षा के प्रथम चरण में 40 फीसदी और दूसरे चरण के हर पेपर में 36 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है। अब राज्य में मंत्रालयिक सेवा संबंधी इन तीनों नियमों में नया प्रावधान करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में 5 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय किया है।
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आबकारी अधीनस्थ सेवा नियमों में भी बदलाव
साथ ही कैबिनेट की बैठक में फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि आबकारी अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन कर जमादार ग्रेड द्वितीय के 50 फीसदी पद पदोन्नति से भरने, सिपाही के 100 फीसदी पद एक्स सर्विस मैन के स्थान पर ओपव मार्केट से सीधी भर्ती भरने और वाहन चालक के 75 फीसदी पद सीधी भर्ती और 25 फीसदी पद पदोन्नति द्वारा भरने की निर्णय लिया गया है।
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साथ ही यह भी जानकारी दी कि अन्य सेवाओं की तरह इस सेवा में भी भूतपूर्व सैनिकों की सीधी भर्ती में हिस्सेदारी 12.5 प्रतिशत रहेगी। इन पदों पर सीधी भर्ती में इंटरव्यू का प्रावधान हटाकर लिखित परीक्षा का प्रावधान करने के साथ शारीरिक स्वस्थता और दक्षता परीक्षा के मापदंड़ों को मंजूरी दी है।
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