रांची। झारखंड में गोला गोलीकांड के आरोपी कांग्रेस की रामगढ़ की विधायक ममता देवी को आज पांच साल की सजा सुनाई गई है। हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने यह सजा सुनाई। विधायक ममता पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले अदालत ने 8 दिसम्बर को विधायक ममता देवी को दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया था।
उल्लेखनीय है कि विधायक ममता देवी पर 12 दिसम्बर को फैसला होना था, लेकिन कोर्ट के एक वकील की निधन होने के बाद सजा नहीं सुनाया जा सका था और इसलिए आज यह सजा सुनाई गई। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने 307, आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में उन्हें दोषी करार दिया था।
इस केस में विधायक ममता देवी, राजीव जायसवाल, मनोज पुज्जर, अभिषेक सोनी, बालेश्वर भगत, कुवंर महतो, जादू महतो, आदिल इनामी, दिलदार हुसैन, बासुदेव प्रसाद, सुभाष महतो, कुलेश्वर महतो को दोषी करार दिया गया था। इन सबको दोषी करार दिए जाने के बाद पहले ही जेपी कारावास भेज दिया गया था। नियमों के अनुसार 2 साल से अधिक सजा होने के कारण विधानसभा की सदस्यता से भी ममता देवी को वंचित होना पड़ेगा।