जयपुर । राजस्थान में राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक शिशु की उपचार के दौरान आंखें खराब होने के मामले में कोटपुतली के संजीवनी अस्पताल को उपचार के दौरान लापरवाही का दोषी मानते हुए पीड़ित पक्ष को 48 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिये हैं।
राज्य उपभोक्ता आयोग के पीठासीन सदस्य कमल कुमार बागड़ी एवं मीना मेहता की पीठ ने आज सुनवाई करते हुए हर्जाने की राशि परिवादी अनूप यादव को देने के आदेश दिए। मामले के अनुसार अनूप यादव की पत्नी निकिता यादव के प्रसव के बाद माता-पिता की सहमति के बिना निर्धारित मात्रा से ज्यादा ऑक्सीजन देने पर शिशु की आंखों की रेटिना में सिकुड़न आ गई जिससे शिशु स्थाई रूप से अंधा हो गया। परिजनों द्वारा बच्चे को इलाज के लिये अन्यत्र अस्पतालों में दिखाया गया लेकिन बच्चे के अंधेपन का इलाज नहीं हो सका।