सिरोही/आबूरोड। माउंट आबू उपखण्ड अधिकारी ने शहर में एक व्यक्ति के नॉवल कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण कंटेन्मेंट जोन और बफर जोन का सीमांकन करके वहां सख्ती से धारा 144 यानि कर्फ्यू लगाने का आदेश पारित कर दिया है। ये क्षेत्र जीरो मोबिलिटी वाले रहेंगे।
माउंट आबू उपखण्ड अधिकारी डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने अपने संशोधित आदेश में बताया कि सम्पूर्ण वार्ड संख्या 11 गुरुद्वारे के सामने जगदीश चौराहे को इंटेंसिफाई कंटेन्मेंट ज़ोन यानी एपीसेन्टर में रखा है। वहीं वार्ड संख्या 5 6, 7, 10, 12, 13, 15 और 16 के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन में रखा गया है।
इसके अंदर एपीसेन्टर से पारसीचाल, जगदीश चौराहा से लुनियापुरा दरगाह तक, जगदीश चौराहा से कुम्हार मोहल्ला, भिश्ती मोहल्ला, घोसी मोहल्ला तक, जगदीश चौराहा से पूनम कॉलोनी केसरगंज तक, जगदीश चौराहा से जैन धर्मशाला, खारवाल मोहल्ला, हनुमान मंदिर जूनी खराड़ी, सब्जी मंडी पुलिस थाना आबूरोड तक शामिल है। इस क्षेत्र में सभी संस्थाएं बन्द रहेंगी। यहां तक कि इस क्षेत्र की किराणा और सब्जी की दुकानें भी नहीं खुलेंगी।
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