सिरोही। केंद्र और राज्य सरकार के आदेशानुसार यदि किसी क्षेत्र के में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आता है तो उस क्षेत्र को केंद्र मानते हुए उसके तीन किलोमीटर के रेडियस में आने वाले क्षेत्र के सभी गली, मोहल्ले गांव कंटेन्मेंट जोन में आते हैं। इन इलाकों में धारा 144 लागू रहती हैं और यहां स्वछंद आवागमन नियंत्रित कर दिया जाता है।
सिरोही जिले में कोरोना पॉजिटिव नवखेड़ा गांव में मिला है लेकिन इसके कंटेन्मेंट जोन में सिरोही जिला मुख्यालय के कुछ मोहल्ले भी आ रहे हैं। कलेक्टर भगवती प्रसाद ने बताया कि सिरोही जिले के रामपुरा ग्राम पंचायत के नवखेड़ा में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। ऐसे में इस क्षेत्र को एपीसेन्टर मानते हुए कंटेन्मेंट जोन निर्धारित कर दिया है।
उन्होंने बताया कि सिंदरथ गांव से पहले पड़ने वाला टोल, खाम्भल, शिवशक्ति की रजवाड़ी होटल, पिपलकी गांव, वहां से जो रास्ता जाता है वहां से अजीत विद्या मंदिर, अंकिता हॉस्पिटल, आनंद विद्या मंदिर, सिरोही सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, राजपूत समाज छात्रावास, वीर बावसी मंदिर, पालड़ी एम, रामपुरा, वेरपुरा व खाम्बल क्षेत्र के सम्पूर्ण गांव कंटेन्मेंट जोन में आएगा।
उन्होंने बताया कि कंटेन्मेंट जोन में धारा 144 लागू रहेगी। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं के लिए तैयारी की है। उन्होंने बताया कि इन इलाकों में डोर टू डोर सेवा रहेगी। कंटेन्मेंट जोन से बाहर और अंदर आने के लिए पुलिस चेक पोस्ट से गुजरना होगा। स्क्रीनिंग करवानी होगी। उन्होंने अपील की है कि अतः कोई बाहर ना आए।