जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एंबुलेंस एवं शव वाहन किराए की अवैध वसूली रोकने के लिए आज परिवहन विभाग द्वारा कंट्रोल रूप स्थापित किया गया।
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर में 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यहां पर शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत संबंधित संचालक के विरूद्ध विभागीय उड़नदस्तों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
खाचरियावास ने बताया कि राज्य सरकार आमजन की ऎसी परेशानियों के समाधान के लिए गंभीर हैं। किसी भी पीड़ित को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा 26 अप्रेल 2021 को एंबुलेंसों और शव वाहनों का किराया पूरे प्रदेश में समान निर्धारित किया गया था। जानकारी में आया कि निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूल किया जा रहा हैं। खाचरियावास ने बताया कि किराए से संबंधित पोस्टर सभी अस्पतालों के बाहर चस्पा किए जा रहे हैं। आमजन बिना डरे कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज कराएं।
खाचरियावास ने बताया कि प्रथम 10 किलोमीटर के बाद वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया गया हैं। इसमें 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बड़े एम्बुलेंस, शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया हैं। वाहन में एसी की सुविधा होने पर एक रूपए प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा।