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अजमेर : अजयनगर क्षेत्र अब जीरो मोबिलिटी जोन, निषेधाज्ञा लागू - Sabguru News
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अजमेर : अजयनगर क्षेत्र अब जीरो मोबिलिटी जोन, निषेधाज्ञा लागू

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अजमेर : अजयनगर क्षेत्र अब जीरो मोबिलिटी जोन, निषेधाज्ञा लागू

अजमेर। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए शनिवार को अजयनगर कॉलोनी के चारों ओर एक किलोमीटर के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह क्षेत्र अब जीरो मोबिलिटी जोन में होगा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर विशाल दवे ने बताया कि अजयनगर कॉलोनी को केन्द्र बिन्दु मानते हुए इसके चारों ओर के एक किलोमीटर के परिधिय क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। इसे लॉकिंग एरिया मानते हुए जन साधारण का सख्ती से आगमन एवं निर्गमन निषेध किया गया है। इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू होने से किसी भी प्रकार के व्यक्तियों एवं वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा लागू क्षेत्र में पीर बाबा की मजार का क्षेत्र, झूलेलाल कॉलोनी, साई बाबा कॉलोनी, यूआईटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, संस्कार कॉलोनी, बाढ पीडित कॉलोनी, विवेकानन्द कॉलोनी, अजयनगर चौराहा, जीवतराम कॉलोनी एवं सांसी बस्ती से भगवानगंज स्कूल तक दांई तरफ का क्षेत्र है।

उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों के व्यक्ति कोई आवागमन नहीं करेंगे। चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर समस्त औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सामूहिक मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। इस क्षेत्र के एन्ट्री पोइन्टस पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जिला रसद अधिकारी द्वारा डोर-टू-डोर डिलेवरी के माध्यम से ही होगी। दूध सरस डेयरी द्वारा घर-घर उपलब्ध करवाया जाएगा। दवाईयों की डिलीवरी भी केवल घर पर ही हो सकेगी। दवा लेने के लिए कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा।

धार्मिक स्थलों में आमजन के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राजकीय कार्मिक स्वंय के वाहन से कार्यालय के परिचय पत्र के आधार पर आवागमन के लिए अधिकृत होंगे। कालाबाजारी, जमाखोरी एवं मूल्य वृद्धि के विरूद्ध संबंधित विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करेंगे। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों एवं मीडिया के लिए लागू नहीं होगा। क्षेत्र में पूर्व के जारी समस्त पास अमान्य होंगे।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी एक्ट 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारत देश में प्रचलित विभिन्न अधिनियम के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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