अजमेर। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने पुलिस व प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि कोरोना रोकथाम के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम करें। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सख्ती रखी जाए, पोजीटिव व्यक्तियों के घरों पर की जाने वाली व्यवस्था और सर्वे आदि की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें। सभी इंसीडेंट कमांडर और संबंधित विभाग अलर्ट रहें।
कोराना संक्रमण की रोकथाम के लिए कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने आज पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के साथ शहर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ कोराना रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों का निरीक्षण किया।
उन्होंने निर्देश दिए कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सख्ती से पालना करवाई जाए। जिन क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वहां पर रहने वाले लोगों तथा पोजीटिव मरीजों वाले घरों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाए। उनके लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए।
उन्होंने शहर में सर्वे में लगी टीमों द्वारा की जा रही कार्यवाही की भी जानकारी ली। सभी इंसीडेंट कमांडर व अन्य संबंधित को निर्देश दिए गए कि सर्वे तथा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के काम को गंभीरता से अंजाम दे। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग महामारी की रोकथाम में अहम है। इसके जरिए हम संक्रमण को काबू करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैंं। उन्होंने कहा कि सैम्पल लेने की गति भी बढाई जाए। जितने ज्यादा सैम्पल लिए जाएंगे, उतनी ही अधिक सफलता हासिल होगी।
कलक्टर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि कोरोना की परेशानियों से बचना है तो लापरवाही से बचे। मास्क, दो गज की दूरी और हाथ धोना आदि उपाय महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए अब भी सबसे महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि जिले में करीब पौने चार लाख लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। आमजन वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं। इस अवसर पर इंसीडेन्ट कमाण्डर और सीएमएचओ डॉ. केके सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन पर कार्यवाही, बनाए माइक्रो कंटेनमेंट जोन
अजमेर शहर में इंसीडेंट कमांडर्स द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। जिला रसद अधिकारी हीरा लाल मीणा ने बताया कि क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत समूह में कोरोना मरीज पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं।
अंदरकोट क्षेत्र में मकान संख्या 29, वार्ड संख्या 7, लोंगिया पार्किंग के पीछे तथा वार्ड संख्या 7, आवासीय परिसर, झूलेलाल मंदिर, जय पैलेस होटल के पास देहली गेट के स्थानीय आवासों को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
इसी प्रकार डिग्गी बाजार क्षेत्र में 147/18 झूलेलाल चौक, आशा गंज, 116/24, नवज्योति प्रेस के पास, बाबू मोहल्ला केसरगंज तथा अंबे द्वितीय एडब्ल्यूसी के पास, प्रभात मोहल्ला के स्थानीय आवासों को भी मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में जनसाधारण की आगमन निर्गमन को प्रतिबंधित किया गया है। क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर 10 व्यक्तियों के चालान काट कर 2600 रुपए वसूले गए।
अतिरिक्त कलक्टर मुरारी लाल वर्मा ने बताया कि रीजनल कॉलेज के सामने स्थित ईश्वर अल्लाह कार बाजार को कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर सीज किया गया। इस क्षेत्र में 6 व्यक्तियों के चालान काट कर 1900 रुपए वसूले गए।
नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव ने बताया कि पुलिस लाइन क्षेत्र में स्थित मंगल स्टोर को कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर सीज किया गया। क्षेत्र में 11 व्यक्तियों के चालान काट कर 1900 रुपए वसूले गए।
जिला रसद अधिकारी अंकित पचार के दल ने 5 व्यक्तियों पर कार्रवाई कर 900 रुपए वसूले। इसी प्रकार अजमेर विकास प्राधिकरण की उपायुक्त सुनीता यादव के द्वारा 8 व्यक्तियों के चालान काट कर 2800 रुपए वसूले गए।