अजमेर। कोरोना महामारी के कारण अजमेर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जारी कर्फ्यू के प्रभावित क्षेत्रों में कमी की गई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर विशाल दवे ने बताया कि अजमेर शहर के निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति के बारे में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों के मध्य चर्चा के दौरान कुछ क्षेत्रों की निषेधाज्ञा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में जारी निषेधाज्ञा के क्षेत्रों में से चार थाना क्षेत्रों के कुछ इलाकों को निषेधाज्ञा से मुक्त किया गया है।
इसके तहत पुलिस थाना क्लाक टावरक्षेत्र के अन्धेरी पुलिया से सड़क के दोनों तरफ की बस्ती, पटेल नगर माली मोहल्ला को सम्मिलित कर चूना भट्टा तिराहे तक, चूना भट्टा तिराहे से रेलवे स्टेशन तोपदड़ा क्रॉसिंग, कचहरी रोड़ की रेलवे स्टेशन के तरफ की रोड पर खुलती हुई दुकानें, गांधी भवन चौराहे होकर स्टेशन रोड़ से मार्टिन्डल ब्रिज तक स्टेशन की तरफ की रोड की तरफ की दुकानें तथा राजकीय महाविद्यालय व हजारी बाग स्थित रेल्वे के समस्त क्वाटर्स निषेधाज्ञा से मुक्त रहेंगे।
उन्होंने बताया कि पुलिस थाना कोतवाली क्षेत्र के आगरा गेट सब्जी मण्डी, गोल प्याऊ, अकबर का किला, कोतवाली, खाईलेंड मार्केट, पुलिस थाना रामगंज क्षेत्र के रेल्वे हॉस्पिटल, ऑल सेंटस स्कुल व इनके पीछे के रेल्वे क्वाटर्स तथा पुलिस थाना अलवर गेट के श्रीनगर रोड़ से पाल बीछला, चर्च रोड़ की तरफ चलते हुए अन्धेरी पुलिया तक स्टेशन की तरफ की बस्ती को भी निषेधाज्ञा से मुक्त रखा गया है।
उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा जिले में जारी निषेधाज्ञा आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अधिरोपित शर्ते, निर्देश तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन की शर्ते यथावत जारी रहेगी। जिल इलाकों को कर्फ्यू से बाहर किया गया, वहां लॉकडाउन पूर्ववत जारी रहेगा।