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पूरा वेतन न देने पर फिलहाल कार्रवाई न करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश - Sabguru News
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पूरा वेतन न देने पर फिलहाल कार्रवाई न करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

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पूरा वेतन न देने पर फिलहाल कार्रवाई न करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने लॉकडाउन में अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन दे पाने में असमर्थ कंपनियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का शुक्रवार को आदेश दिया।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ ने पंजाब स्थित 52 कंपनियों के संघ हैंड टूल्स मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान प्रशासन को आदेश दिया कि वह इन नियोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा न चलाएं, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान अपने कामगारों को पूर्ण पारिश्रमिक का भुगतान नहीं कर पाते हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जमशेद कामा ने दलील दी कि कंपनियों का काम ठप पड़ रहा है। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस बारे में सरकार का पक्ष जानना चाहा इसके बाद मेहता ने कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए।

इस बीच, न्यायालय ने आदेश किया कि राज्य सरकारें कामगारों के वेतन के भुगतान न कर पाने की स्थिति में निजी कंपनियों और कारखानों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेंगी।

एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 मार्च के उस सर्कुलर को चुनौती दी है जिसके जरिये सरकार ने निजी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया था कि वे राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान भी कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान करेंगे।

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