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कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर रेड, ग्रीन जोन के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी - Sabguru News
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कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर रेड, ग्रीन जोन के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी

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कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर रेड, ग्रीन जोन के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या, मरीजों के ठीक होने की दर और नमूने जांच की रफ्तार के आधार पर रेड और ग्रीन जोन के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या को देखते हुए सरकार ने रेड और ग्रीन जोन के बारे में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और इनमें कोरोना के कुल मामलों की संख्या तथा उनके दुगुना होने की दर प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा वहां नमूने जांच की दर और जनसंख्या घनत्व को भी ध्यान में रखा जाना है। इसी को देखते हुए रेड और ओरेंज जोन को पुन: परिभाषित किया गया है।

इन क्षेत्रों में विषाणु संक्रमण को रोकने के लिए उपयुक्त ‘कंटेनमेंट स्ट्रैटिजी’ अपनाई जानी जरूरी है। इस कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र को घेरकर उपयुक्त रणनीति बनाई जानी है लेकिन अगर इसके बाहर के क्षेत्र यानी बफर जोन में कोई भी केस नहीं आ रहा है और इसके बाहर के क्षेत्र में कुछ गतिविधियों में छूट दी जा सकती है।

किसी भी राज्य अथवा जिले चाहे वे रेड जोन हो या ओरेंज जोन हो, उन सभी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए ‘कड़े कदम’ उठाए जाने जरूरी है क्योंकि इस वायरस का प्रसार रोकने के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है।

उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया है कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी की विश्व में कहीं भी मान्य उपचार के तौर पर पुष्टि नहीं हुई है और यह सिर्फ ट्रायल के तौर पर ही की जा रही है तथा दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना यह घातक साबित हो सकती है।

महाराष्ट्र में एक कोरेाना मरीज के प्लाज्मा थेरेपी से मौत होने से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए अग्रवाल ने बताया कि विश्व के अनेक देशों में कोरोना महामारी से निपटने पर शोध और अनेक कार्य हो रहे हैं लेकिन अभी तक किसी भी कारगर वैक्सीन अथवा दवा का पता नहीं चल सका है।

देश में कई स्थानों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हो रहा है लेकिन इसका उपयोग भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशा- निर्देशों के तहत ही होना चाहिए और इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी लेनी जरूरी है। इसी के बाद ही यह प्रकिया शुरू की जानी है।

गौरतलब है कि देश में अब तक कोरोना वायरस के 1993 नए मामले सामने आए हैं तथा 73 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1147 हो गई है।

देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 35043 मामलों की पुष्टि हुई है जिनमें 111 विदेशी मरीज शामिल हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है और अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 564 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 8888 पर पहुंच गई है। मरीजों के ठीक होने की दर 25.37 प्रतिशत हैं।

नए दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि देश भर के रेड जोन में पूर्णबंदी को सख्ती से लागू किया जाएगा और इनमें मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सामान तथा सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हवाई, रेल और मेट्रो यात्रा के साथ साथ सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन पर पहले की तरह पूरे देश में प्रतिबंध रहेगा और इनके संचालन की अनुमति ग्रीन जोन में भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा स्कूल, कालेज, शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हाल, माल, जिम, खेल परिसर और भीड़ भाड़ वाली अन्य जगह भी पहले की तरह पूरे देश में बंद रहेंगी।

साथ ही सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभाओं, पूजा स्थलों और अन्य तरह की सभाओं के आयोजन पर भी रोक रहेगी। गृह मंत्रालय की अनुमति से कुछ चुनिंदा और जरूरी मामलों में ही हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा की जा सकेगी।

नए दिशा निर्देशों में लोगों के कल्याण और सुरक्षा को देखते हुए भी कुछ उपाय किए गए हैं। इसलिए सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन इसके लिए कानून के प्रावधानों के अनुसार धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा और उसका सख्ती से पालन कराने जैसे आदेश जारी करेंगे।

सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, अनेक बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरों पर ही रहना होगा। ये केवल जरूरत पड़ने और स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए ही बाहर निकल सकेंगे।

रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक को सामाजिक दूरी तथा सुरक्षा के अन्य नियमों के पालन के साथ संचालन की अनुमति होगी लेकिन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इनकी अनुमति नहीं होगी। रेड जोन में हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर भी कुछ अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी इनमें साइकिल, रिक्शा और आटो रिक्शा, टेक्सी तथा कैब के संचालन के साथ साथ जिलों के अंदर और जिलों के भीतर बसों का संचालन भी शामिल है। इसके साथ ही नाई की दुकान, स्पा और सैलून भी बंद रहेंगे।

रेड जोन में पाबंदियों के साथ कुछ अन्य गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। इनमें कुछ स्वीकृत गतिविधियों के लिए ही व्यक्तियों और वाहनों के आवागमन की अनुमति दी जाएगी। चार पहिये वाले वाहन में चालक के अलावा दो अन्य व्यक्ति तथा दो पहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति होगी।

शहरी क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात इकाई, औद्योगिक एस्टेट, औद्योगिक टाउनशिप जैसे प्रतिष्ठानों में भी पबंदियों के साथ गतिविधियों की अनुमति होगी। इसके अलावा जरूरी सामान, दवा, चिकित्सा उपकरण और उनके कच्चे पदार्थों की इकाइयों को भी इसी तरह अनुमति दी जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के विनिर्माण और जूट उद्योग में भी सामाजिक दूरी के नियम और अलग शिफ्ट के साथ काम करने की अनुमति होगी। निर्माण गतिविधियों को केवल वहीं अनुमति दी जाएगी जहां मजदूर निर्माण स्थल पर ही उपलब्ध हों और बाहर से न लाने पड़ें। नवीकरणीय ऊर्जा के परियोजनाओं में भी काम की अनुमति होगी।

शहरी क्षेत्रों में माल, बाजारों और बाजार परिसर में गैर जरूरी सामान की दुकानें नहीं खुलेंगी। हालांकि अकेली दुकानों, आस पास की दुकानों तथा आवासीय परिसरों की दुकानाें को जरूरी और गैर जरूरी के भेद के बिना खोलने की अनुमति रहेगी।

रेड जोन में ई कामर्स कंपनियों को जरूरी सामान के अलावा अन्य सामान की आपूर्ति की अनुमति नहीं रहेगी। निजी कार्यालय जरूरत के अनुसार 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे जबकि अन्य को घर से काम करना होगा।

सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव और उनसे उपर के सभी अधिकारियों के साथ काम करेंगे और बाकी स्टाफ को जरूरत के अनुसार 33 प्रतिशत तक ही काम पर बुलाया जा सकेगा। हालांकि रक्षा और सुरक्षा सेवा , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस , जेल, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्नि शमन और आपात सेवाएं, आपदा प्रबंधन तथा संबंधित सेवाएं, नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर, कस्टम, भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी, नेहरू युवक केन्द्र और नगर सेवाएं बिना पाबंदी के काम करेंगी। जन सेवाओं को सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए जरूरी स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

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