अजमेर। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए समारोह स्थलों पर नगर निगम की टीमों द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। गाईडलाइन की पालना नहीं होने पर कार्यवाही की गई।
नगर निगम के आयुक्त डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि स्वायत शासन विभाग द्वारा कोरोना के संबंध में नई गाईडलाइन जारी की है। इसके अनुसार विवाह स्थलों पर होने वाले विवाह एवं अन्य समारोह के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाईन की पालना नहीं होने पर विवाह स्थल का संचालक एवं स्वामी उत्तरदायी होंगे।
गाइडलाईन की अवहेलना होने पर विवाह स्थल का लाइसेन्स निरस्त किया जाएगा।मैरिज स्थल, गार्डन के मालिक समारोह में 100 व्यक्ति एकत्रित होते ही विवाह स्थल समारोह के प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जाएगा तथा अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना के संबंध में नवीनतम दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही नगर निगम द्वारा दल बनाकर गाईडलाइन की पालना कराने के निर्देश प्रदान किए गए। अजमेर शहर के समस्त समारोह स्थल संचालकों को इस संबंध में जानकारी प्रदान कर समझाइश की गई। नगर निगम के उपायुक्त गजेन्द्र सिंह रलावता ने समारोह स्थल संचालकों को नवीनतम दिशा-निर्देशों के बारे में बताया।
उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न समारोह स्थलों पर आयोजित विवाह समारोहों का औचक निरीक्षण किया गया। झलकारी बाई स्मारक स्थित हॉटल ब्रेविया में हॉटल कर्मियों एवं आयोजकों को मास्क लगाने के लिए पाबंद किया गया। यहां थर्मल स्कैनिंग मशीन ठीक से काम नहीं करने की स्थिति में उसे बदलवाने के निर्देश दिए। श्रीराम धर्मशाला एवं बिडला वॉटर सिटी पार्क में आयोजित समारोहों का भी निरीक्षण किया गया।
उन्होंने बताया कि अजय नगर स्थित श्रीबालाजी फार्म हाऊस पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाते समय 100 से अधिक व्यक्ति वहां उपस्थित पाए गए। इस पर संचालकों को भीड कम करने तथा अधिक संख्या में व्यक्तियों के आने पर दरवाजा बंद करने के लिए पाबंद किया गया। समारोह स्थल के संचालकों द्वारा कोविड-19 के दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने पर समस्त स्थल की वीडियोग्राफी करवाई गई। इस संबंध में संचालकों को नोटिस जारी कर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि निगम कर्मियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर मास्क नहीं पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों से जुर्माना वसूला गया। गणेश गुवाडी पंचशील की सुनीता रावत का चालान बनाकर 1500 रूपए वसूल किए गए। समारोह स्थलों पर भोजन तैयार करने एवं कैटरिंग से जुड़े व्यक्तियों के द्वारा गाईडलाइन की पालना नहीं करने पर प्रत्येक व्यक्ति से 500-500 रूपए का जुर्माना वसूला गया।