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अजमेर में नाइट कर्फ्यू लागू, समारोह के लिए लेनी होगी पूर्व अनुमति - Sabguru News
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अजमेर में नाइट कर्फ्यू लागू, समारोह के लिए लेनी होगी पूर्व अनुमति

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अजमेर में नाइट कर्फ्यू लागू, समारोह के लिए लेनी होगी पूर्व अनुमति

अजमेर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अजमेर जिला मुख्यालय के नगरीय सीमा क्षेत्र में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के प्रकरणों की अप्रत्याशित बढोतरी एवं कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा गाईडलाईन (दिनांक 22 मार्च से 31 मार्च, 2021 तक) जारी गई है। इसके अनुसार नगरीय निकायों में रात्रि 10 बजे बाद बाजार बन्द रहेंगे।

अजमेर जिला मुख्यालय के नगरीय सीमा क्षेत्र में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। समस्त बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्पलेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। समस्त बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सायं 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। इससे संबधित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 11 बजे तक अपने घर पहुंच पाएंगे।

उन्होंने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू संबंधी आदेश से कुछ क्षेत्रों को अलग रखा गया है। इनमें निरन्तर उत्पादन करने वाली तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आईटी कम्पनियां, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति, रेस्टोरेन्ट्स आदि शामिल किए गए हैं। इसके लिए पृथक से पास जारी नही किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इन रात्रिकालीन कर्फ्यू से मुक्त संस्थाओं द्वारा कार्यस्थल संबंधी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में सधन जांच की जाएगी। जांच के दौरान दिशा निर्देशों का उल्लघंन पाए जाने पर संस्था को सील किया जाएगा। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इन आदेशों का उल्लघंन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बैठक व्यवस्था प्लान के साथ मिलेगी समारोह आयोजन की अनुमत

कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए बैठक व्यवस्था प्लान के साथ ही समारोह आयोजन की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। समारोह आयोजन के लिए पूर्व में अनुमति लेनी होगी। किसी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक अथवा जन कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान के साथ निर्धारित शर्तो के साथ जिला मुख्यालय शहरी सीमा में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के लिए आयोजनकर्ता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे। आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवायी जाएगी। संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर यह वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी।

अन्त्येष्टि अथवा अन्तिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना होगा। समाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेंडवास और सेनेटाईजर के प्रावधानों की पालना भी करनी होगी। इसके लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि अनुमति मिलने के पश्चात कार्यक्रम में सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित की जाएगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो-मास्क, नो-एन्ट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्क्रीनिग, हैण्डवास एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किए जाएंगे। कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओ जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार बार सफाई की जाएगी।