अजमेर। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य करने तथा नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। सोशल डिस्टेसिंग की पालना नही करने पर भी जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके लिए सहायक पुलिस उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों को उनकी अधिकारिता क्षेत्र में जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं लगाना अपराध की श्रेणी में आता है। फेस मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर नाक और मुंह समुचित रूप से ढंकने वाले फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 200 रूपए, फेसमास्क या फेसकवर नहीं पहने व्यक्ति को सामान बेचने पर दुकानदार पर 500 रूपए, सार्वनिक स्थान पर थूकने पर 200 रूपए, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 500 रूपए, पान गुटका या तम्बाकू बेचने पर 1000 रूपए, सार्वजनिक स्थान पर 6 फीट की सामाजिक दूरी नहीं रखने पर 100 रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा।