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आज से अजमेर जिले में शाम 6 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू - Sabguru News
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आज से अजमेर जिले में शाम 6 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू

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आज से अजमेर जिले में शाम 6 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू

अजमेर। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में अजमेर जिले में प्रतिदिन शाम 6 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार शाम 5 बजे तक बंद करवा दिए जाएंगे। हालांकि विवाह, रेस्टोरेंट एवं क्रियाशील फैक्ट्री सहित कुछ श्रेणियों को कर्फ्यू से राहत दी गई हैं। यह आदेश 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन की अनुपालना में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अजमेर जिले में 16 अप्रेल से 30 अप्रेल तक शाम 6 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यावसायिक कॉम्पलेक्स कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे।

उन्होंने बताया कि यह गाईडलाइन निरंतर उत्पादन व रात्रि शिफ्ट वाली फैक्ट्री, आईटी कम्पनी, मेडिकल स्टोर, अनिवार्य व आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह समारोह, चिकित्सा सेवा से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन व एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन वाले भार वाहन के आवागमन, माल की लोडिंग-अनलोडिंग व इसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।

रेस्टोरेन्ट को शाम 6 बजे बाद केवल टेक अवे के लिए रात्रि 8 बजे तक ही खुला रखने की अनुमति रहेगी। इसके लिए अलग से पास जारी नहीं किए जाएंगे। छूट प्राप्त सभी संस्थानों को कोरोना गाईडलाइन की अक्षरशः पालना करनी होगी।

उन्होंने बताया कि समस्त निजी आयोजन यथा विवाह आदि में आमंत्रित व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। यह आदेश 16 अप्रैल से 31 मई तक प्रभावी रहेंगे। विवाह की पूर्व सूचना अजमेर शहर एडीएम सिटी तथा उपखण्डों में उपखण्ड अधिकारियों को प्राथमिकता से ईमेल द्वारा देनी आवश्यक होगी। विवाह आयोजकों को समारोह की वीडियोग्राफी करवानी होगी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर वीडियो उपलब्ध करवाना होगा।

इसी तरह अंतिम संस्कार में भी अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इन स्थानों पर भी कोरोना गाईडलाइन की पूरी पालना करनी होगी। यदि कोई समारोह स्थल, मैरिज गार्डन कोविड-19 प्रोटोकोल का उल्लघंन करता पाया गया तो उसको सील कर दिया जाएगा। विवाह समारोह में बैण्ड बाजा वादकों को 50 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा।

इसी तरह समस्त प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, जुलूस, त्यौहारों, मेलों आदि की अनुमति नहीं होगी। पूजा, अर्चना व इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाए। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा, अर्चना व इबादत आदि जारी रहेगी। जिन स्थलों पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क व ऎसे समान स्थान, स्वीमिंग पूल, जिम आदि को खोलने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि समस्त रेस्टोरेन्ट एवं क्लब को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। इस हेतु बैठक व्यवस्था को ऑलटरनेट (एक छोड़कर एक) रूप में बैठाया जाएगा। रेस्टोरेन्ट एवं क्लब में रात्रि कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जाएगी। होम डिलेवरी 8 बजे अनुमत होगी। होटल एवं रेस्टोरेन्ट द्वारा अपने इन हाउस गेस्ट को सर्विस देना अनुमत होगा।

उन्होंने बताया कि व्यक्तियों के आवागमन एवं परिवहन को लेकर भी निर्देश जारी किए गए है। ऑटोरिक्शा में चालक के साथ 2 सवारी, टैक्सी चौपहिया में चालक के साथ आरटीओ के अनुसार वाहन क्षमता का 50 प्रतिशत तथा बस में बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत ही अनुमत होगा।

सार्वजनिक परिवहन में कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं करे। प्रत्येक यात्रा के बाद वाहन को सैनेटाईज किया जाएगा। निजी वाहनों में सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी। वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके लिए किसी भी अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन सैनेटाईजेशन एवं सुरक्षा सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। बस, टैक्सी, कैब, ओला, उबर आदि, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा। यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा नियमित जारी रहेगा।

राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगिटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कोई व्यक्ति रिपोर्ट नहीं लाता है तो उसे गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारेंटाइन किया जाएगा। सभी संस्थाओं द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।