नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने मास्क और हैंड सेनिटाइजर के अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दिए हैं। उपभोक्ता मामले विभाग ने शनिवार को एक अधिसूचना में कहा कि तीन प्लाई वाले सर्जिकल मास्क का अधिकतम खुदरा मूल्य 10 रुपए होगा। दो प्लाई वाले मास्क आठ रुपए से ज्यादा में नहीं बेचे जा सकेंगे।
देश में मास्क की कमी नहीं
सरकार ने शनिवार को कहा कि देश में कोरोना विषाणु से निपटने के लिए आवश्यक मास्क एवं संबंधित दवाओं की कोई कमी नहीं है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देने के लिए बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में मास्क की कोई कमी नहीं है। प्रतिदिन डेढ करोड़ से अधिक मास्क बनाएं जा रहे हैं।
उन्होेंने कहा कि पैरासिटामोल एवं अन्य संबंधित दवाओं का भी देश में पर्याप्त भंडार है और घबराने की जरुरत नहीं है।
इस बीच सरकार ने सरकार ने कोरोना विषाणु से निपटने के मद्देनजर मास्क और वेंटिलेटर तथा संबंधित उत्पाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के निर्यात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है।
खुदरा बाजार में मास्क के दाम 10 रुपए और 20 रुपए तय किए गए हैं। सेनेटाईजर का मूल्य 100 रुपए प्रति दो सौ मिलीलीटर तय किया गया है।
तीन प्लाई मास्क की कीमत 12 फरवरी को यदि 10 रुपए से कम थी तो वह उसी दाम पर बेचा जाएगा। इसी प्रकार दो प्लाई वाले मास्क की कीमत यदि 12 फरवरी को आठ रुपए से कम थी तो वह एक माह पूर्व से अधिक दाम पर नहीं बिकेगा।
हैंड सेनिटाइजर की 200 एमएल की बोतल का की कीमत 100 रुपए तय की गई है। मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मुख्य कच्चा माल 12 फरवरी की कीमत से अधिक दाम पर नहीं बिकेगा।