अजमेर। कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में कमजोर तबके, निराश्रित एवं जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है।
कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को पेनडेमिक घोषित किया जा चुका है। इस कारण सरकार द्वारा 22 से 31 मार्च तक सम्पूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं।
प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति में कमजोर तबके, निराश्रित, जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री भोजन योजना के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन उपलब्घ कराया जाएगा। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनाें एवं दानदाताओं को सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। इसी प्रकार उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी भामाशाहोें के सहयोग से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाएंगे।
भोजन पैकेट उपलब्ध कराने में खाद्य विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, पुलिस, राजस्व, प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा परिवहन विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे।
कलक्टर ने बताया कि जिले में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जिला मुख्यालय पर अक्षय पात्र फाउण्डेशन तथा लायन्स क्लब नगर निगम एवं रसद विभाग के माध्यम से भोजन के पैकिट वितरित करेंगे। इसी प्रकार सुबह एवं शाम को ममता बेकरी द्वारा भी ब्रेड, नमकीन एवं सॉस का वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार पारले जी बिस्किट द्वारा भी प्रतिदिन तीन हजार पैकिट का वितरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने से पूर्व स्थान एवं वाहनों का सेनेटाइजेशन किया जाएगा। खाना पकाने वाले एवं वितरण करने वाले कर्मियों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए मास्क और सेनेटाइजर जैसे सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में सफाई एवं स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा।
प्रशासन की देखरेख में ऎसे स्थानों का चिन्हीकरण किया जाएगा जहां भोजन वितरित किया जाएगा। दूरस्थ बस्तियों एवं क्षेत्रों में भोजन वितरण के लिए वाहनों की भी व्यवस्था रहेगी। भोजन वितरण से पूर्व अग्रिम सूचना संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से दी जाएगी। भोजन पकाने के चार घण्टे के अन्दर इसका उपयोग सुनिश्चित किया गया है। वितरण का समय 5 से कम समूह में ही वितरण होगा।
वितरण करते समय व्यक्तियों के मध्य आपस में एक मीटर की दूरी रहेगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किसी तरह का अनुदान देय नहीं है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर अनटाईड फण्ड में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जा सकेगा। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक कमजोर तबके, निराश्रित एवं जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन उपलब्ध हों।
आवश्यक वस्तुओं की रहेगी निर्बाध आपूर्ति
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन रहने के दौरान दवाईयों, चिकित्सा उपकरणों एवं खाद्य सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन वस्तुओं से संबंधित समस्त ट्रांसपोर्ट कम्पनियों, लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउस एवं सीएण्डएफ एजेन्टस के कार्यालयों एवं गोदामों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। यह जानकारी जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने दी।
पास के लिए कर सकते है आवेदन प्रस्तुत
अजमेर। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने की घोषणा के संदर्भ में परिवहन के संबंध में पास जारी करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते है। आमजन की सुविधा के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।
कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान परिवहन के संबंध में पास जारी करने के लिए अजमेर शहरी क्षेत्र के लिए अतिरिक्त कलक्टर शहर कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके नम्बर 0145-2627300 है। उपखण्ड स्तर पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसील स्तर पर संबंधित तहसीलदार के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पास प्राप्त किए जा सकते है।
आमजन भीड़़भाड़ से बचे, आवश्यक होने पर ही घर से निकले
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अरविन्द कुमार सेंगवा ने आमजन से अपील की है कि वे बाजारों में भीड़भाड़ से बचे तथा आवश्यक होने पर ही घरों से निकलें।
उन्होंने बताया कि सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन कर रखा है ऎसे में आमजन बिना आवश्यक कार्य घर से न निकले। अत्यावश्यक सामग्री विक्रय की दुकानों को ही खोला जाए। अन्य दुकानें बंद रखे। उन्होंने सोमवार को दोपहर शहर का भ्रमण किया तथा लोगों को भीड़भाड न करने की समझाईश की। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग करें तथा अपने घरों में ही रहें।