जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने कड़ाई करते हुए राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 की पालना नहीं करने वालों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि इस सम्बन्ध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसके तहत राज्य के सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) को काररवाई के लिए अधिकृत किया गया है।
गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विवाह एवं अंत्येष्टि के अलावा किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति को अनिवार्य किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि ऎसे किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, मास्क नहीं पहनने तथा बिना पूर्व अनुमति के आयोजन करके अधिनियम का उल्लंघन करने वाले आयोजनकर्ता के खिलाफ काररवाई करते हुए 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।