Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
राजस्थान में कोरोना के 5771 नए मामले, 25 लोगों की मौत - Sabguru News
होम Rajasthan Ajmer राजस्थान में कोरोना के 5771 नए मामले, 25 लोगों की मौत

राजस्थान में कोरोना के 5771 नए मामले, 25 लोगों की मौत

0
राजस्थान में कोरोना के 5771 नए मामले, 25 लोगों की मौत

जयपुर। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के 5771 नए मामले सामने आने के साथ ही सोमवार को इसकी संख्या बढ़कर तीन लाख 30 हजार 172 हो गई वहीं 25 संक्रमितों की मौत गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 961 नए मामले राजधानी जयपुर में, 709 उदयपुर में तथा 628 जोधपुर में सामने आए है। इसके अलावा अजमेर में 172, अलवर में 327, बारां में 120, भीलवाड़ा में 296, बीकानेर में 136, चित्तौड़गढ़ में 121, डूंगरपुर में 223, कोटा में 683, पाली में 144, राजसमंद में 139, सिरोही में 185 नए संक्रमित मिले हैं।

इसी प्रकार बांसवाड़ा में 62, बारां में 120, बाड़मेर में 52, भरतपुर में 62, बूंदी मं 32, चूरू में 28, दौसा में 39, धौलपुर में 54 श्रीगंगानगर में 25, हनुमानगढ़ में 86, जैसलमेर में 1, जालोर में 73, झालावाड़ में 76, झुंझुनूं में 19, करौली में 47, नागौर में 65, प्रतापगढ़ में 23, वाई माधोपुर में 44, सीकर में 87, टोंक में 37 नए मामले सामने आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सोमवार को एक्टिस मामलों की संख्या 36 हजार 441 रही। इस घातक संक्रमण से 25 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 2951 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जोधपुर एवं उदयपुर में पांच-पांच, जयपुर में तीन, बीकानेर एवं नागौर में दो-दो तथा अजमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, करौली एवं कोटा में एक एक संक्रमित की मौत हो गई।

उदयपुर में 21 अप्रेल तक बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल

उदयपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कलक्टर चेतन देवड़ा ने आदेश जारी कर सोमवार से आगामी दस दिनों के लिए सभी धर्मों के धार्मिक स्थल बंद रखने के निर्देश दिए है।

इस आदेश के तहत 12 अप्रेल से 21 अप्रेल तक समस्त धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना, अरदास, प्रार्थना व नमाज के लिए आवश्यक संख्या में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किए जाएंगे।

इसके साथ ही 30 अप्रेल तक सार्वजनिक स्थानों पर समस्त धार्मिक आयोजन, मेलों इत्यादि पर रोक रहेगी। इस आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के सक्षम प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।