जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दिए गए सुझावों के मद्देनजर प्रदेश में छूट का दायरा बढ़ाते हुए त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 3.0 के तहत विभिन्न गतिविधियों में छूट दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने गाइडलाइन आज जारी कर दी जो 28 जून सुबह पांच बजे से लागू होगी।
गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में शिथिलता के बाद भी हमें कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना करनी होगी। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और भीड़-भाड़ से दूर रहें।
उन्होंने वैक्सीनेशन पर विशेष जोर देते हुए कहा है कि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का कारगर उपाय है। सभी लोग आवश्यक रूप से वैक्सीन लगवाएं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोरोना के नए वैरियंट वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं एवं 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बच्चों को सुरक्षित रखें।
गाइड़लाइन के अनुसार ऐसे सभी सरकारी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां शत-प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। ऐसे कार्यालय जिनमें 60 प्रतिशत कार्मिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उनमें शत-प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। कार्यालयों का समय सुबह 9:30 से शाम छह बजे तक रहेगा। विभागाध्यक्ष गर्भवती महिलाओं, विकलांग एवं को-मॉरबिडिटी स्थिति वाले कार्मिकोें को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे सकेंगे।
शहर में संचालित सिटीमिनी बसों का संचालन सुबह पांच से शाम आठ बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। शहर में संचालित सिटी, मिनी बसों का संचालन चालक एवं परिचालक द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के बाद प्रारम्भ होगा।
सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से सुबह 8 बजे खुल सकेंगे। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है, उन्हें शाम 4 से शाम 7 बजे तक की भी अनुमति होगी। जिन जिम एवं रेस्टोरेन्ट के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है, उन्हें अतिरिक्त 3 घंटे यानि शाम 4 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। ऎसे जिम एवं रेस्टोरेन्ट संचालकों को ग्राहकों की स्क्रीनिंग की सुविधा एवं मास्क की अनिवार्यता का ध्यान रखना होगा।
निर्देश के अनुसार सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेन्ट्स, मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हें इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी। ऐसेे बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिनके कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टॉफ का फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो चुका हो, उन बाजारों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त तीन घंटे यानि शाम 4 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होंगी, परन्तु इनडोर खेल गतिविधियां उनके लिए अनुमत होंगी, जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो। इन क्लबों में संचालित रेस्टोरेन्टस सुविधाएं भी अनुमत होंगी। रेस्टोरेन्ट्स आदि में बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ, एक छोडकर एक, के रूप से अनुमत होगी।
इसी प्रकार सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई तथा अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा एवं थोक आउटलेट खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल सुबह पांच से शाम आठ बजे तक भरवाया जा सकेगा।
अति-आवश्यक स्थिति में विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें अब 11 व्यक्ति अनुमत होंगे, जिनकी सूचना प्रशासन को देनी होगी। गाइड़लाइन के अनुसार संपूर्ण प्रदेश में शनिवार शाम 8 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में प्रतिदिन शाम 8 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थलों पर लोगों का आवागमन धार्मिक स्थल से जुड़े व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के पश्चात आमजन हेतु निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खोलेे जा सकेंगे।