अजमेर। अजमेर जिला प्रशासन ने शहर के चार थाना क्षेत्रों में लागू कर्फ्यू की सीमा क्षेत्र में कमी की गई है। प्रशासन, पुलिस तथा मेडिकल विभाग की रिपोर्ट एवं चर्चा तथा कोरोना से सम्बन्धित वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर यह संशोधन किया गया है। जिन क्षेत्रों कर्फ्यू हटाया जा रहा है वहां लाॅकडाउन पूर्ववत जारी रहेगा।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विशाल दवे ने बताया कि शुक्रवार को जिला प्रशासन, पुलिस व मेडिकल अधिकारियों के बीच चर्चा, मेडिकल विभाग द्वारा कोरोना से सम्बन्धित स्टेण्डर्ड आपरेशनल प्रोसिजर तथा वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अब पूर्व में जारी निषेधाज्ञा में थाना क्षेत्रा में आंशिक रूप से संशोधन किया गया है।
कर्फ्यू सीमा क्षेत्रा के तहत अब पुलिस थाना क्लाक टावर क्षेत्र में डिग्गी बाजार, प्लाजा सिनेमा, मेजिस्टिक सिनेमा, पड़ाव, केसरगंज, ट्राम्बे स्टेशन, प्रभात मौहल्ला, त्रिलोक नगर, मलूसर रोड, गुरूनानक काॅलोनी, मयाणी अस्पताल, सम्पूर्ण आशागंज, ईदगाह काॅलोनी, ईदगाह सब्जी मण्डी, सुभाष चौक, जीसीए चौराहा व बाबू मौहल्ला तथा पुलिस थाना कोतवाली क्षेत्र में आगरा गेट से होते हुए पृथ्वीराज मार्ग, गांधी भवन से नला बाजार से मूंदडी मौहल्ला से खारी कुई से महेश मेडिकल से खजाना गली से नया बाजार से आगरा गेट से महावीर सर्किल तक के इलाके को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है।
इसी तरह पुलिस थाना दरगाह क्षेत्र में डिग्गी बाजार से शीशाखान, पीर रोड से खादिम मौहल्ला से पन्नी ग्राम चौक से दरगाह से झालरा से त्रिपोलिया गेट से दरगाह की तरफ का भीतरी क्षेत्र से मोती कटला से फूल गली से रगत्या गली से महेश मेडिकल तक, अन्दरकोट तथा पुलिस थाना गंज क्षेत्र में ऋषि घाटी, नागफणी, दरगाह बाई पास मार्ग/नई सड़क तक, नहर मौहल्ला, पीर मिठ्ठा गली, गणेश चौक, गंज क्षेत्र, बाबू गढ़, बजरंगगढ सर्किल से लवकुश गार्डन से नागफणी तिराहे से नागफणी रोड दरगाह बाईपास लेते हुए बोराज पहाडी सम्मिलित कर दरगाह बाईपास रोड पर लोंगिया बस्ती तक के इलाके को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। यहां कर्फ्यू क्षेत्र की सभी पाबन्दियां सख्ती से लागू रहेंगी। जिन क्षेत्रों कर्फ्यू हटाया जा रहा है वहां लाॅकडाउन पूर्ववत जारी रहेगा।
निषेधाज्ञा क्षेत्रों में दवाओं की सिर्फ होम डिलेवरी
अजमेर शहर के निषेधाज्ञा क्षेत्रों में दवाईयों के रिटेलर दुकानदार अब अपनी दुकान से दवा नहीं बेच सकेंगे। उनकी दुकान तो खुलेगी लेकिन जरूरतमंद व्यक्तियों को दवाओं की होम डिलेवरी ही करनी होगी। आदेश का उल्लघन करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि अजमेर शहर में कोरोना महामारी के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने के लिए थाना क्षेत्र क्लाक टावर, कोतवाली, दरगाह एवं गंज के क्षेत्राें में निषेधाज्ञा लागू है।
निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में रिटेलर मेडिकल दुकानदार अपनी दुकान पूरी तरह नही खोलकर, दुकान का शटर या दरवाजा बंद रखते हुए, आवश्यकतानुसार मांग होने पर संबंधित को दवाईयां डोर टू डोर उपलब्ध कराएंगे। किसी भी स्थिति में दुकान पर दवाईयां का विक्रय नहीं किया जाएगा।
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