Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
अजमेर में धारा 144 जून 21 तक बढी, शादी में 11 अंतिम संस्कार में 20 अनुमत - Sabguru News
होम Rajasthan Ajmer अजमेर में धारा 144 जून 21 तक बढी, शादी में 11 अंतिम संस्कार में 20 अनुमत

अजमेर में धारा 144 जून 21 तक बढी, शादी में 11 अंतिम संस्कार में 20 अनुमत

0
अजमेर में धारा 144 जून 21 तक बढी, शादी में 11 अंतिम संस्कार में 20 अनुमत

अजमेर। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देंशों की पालना में अजमेर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में निषेधाज्ञा को 21 जून तक बढ़ाया गया है। इसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा शादी में 11 एवं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अजमेर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को 21 जून तक बढ़ाया गया है। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। निषेधाज्ञा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। आमजन को सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का कठोरता से पालन करना होगा।

उन्होंने बताया कि विवाह सबंधी आयोजनों के लिए आयोजनकर्ता द्वारा अजमेर शहर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) तथा उपखण्ड क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी।

शादी में अधिकतम मेहमानों की संख्या 11 से अधिक नहीं होगी तथा फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एव थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाईजर अपनाने की कठोरता से पालना की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेश, निर्देश एवं मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी।

इसी तरह अंतिम संस्कार में भी फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश और सेनेटाईजर की पालना सुनिश्चित की जाएगी। इसमें अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस दौरान समस्त सामूहिक गतिविधियां, सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम रैली, जूलूस, सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

इन प्रतिबंधों से रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय व महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है।

निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं समस्त तहसीलदारों का होगा। ये अधिकारी गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत अनुमति जारी करना सुनिश्चित करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंधन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, दी राजस्थान ऎपेडिमिक डिजीज आर्डिनेंस 2020 तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

मंत्रिमंडल की शनिवार को होने वाली बैठक में लाॅकड़ाउन बढाने पर होगा फैसला