नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में पूर्णबंदी की अवधि 31 मई तक बढाते हुए चौथे चरण से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जिनमें पहले की तरह मेट्रो, ट्रेनों और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लागू रहेगा और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे।
मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना के संक्रमण के आधार पर क्षेत्रों को तीसरे चरण की तरह ही रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। साथ ही इस बार ओरेंज और रेड जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन भी बनाये जायेंगे। इस बार इन जोन का निर्धारण करने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। ये जोन जिला, नगर निगम और यहां तक कि उप मंडल तक भी सीमित रह सकते हैं और इसका निर्णय भी राज्यों को ही लेना है।
स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकास केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर इन जोन का निर्धारण करेंगे। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी, जरूरी वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं दी जायेगी। कोरोना के नये मामले बढने की आशंका वाले क्षेत्रों को बफर जोन में रखा जाएगा और वहां काफी अधिक सतर्कता बरती जाएगी।
दिशा निर्देशों के अनुसार चौथे चरण में भी देश भर में घरेलु तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा हालाकि घरेलु चिकित्सा सेवा, एयर एंबुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों तथा गृह मंत्रालय की अनुमति से विशेष परिस्थिति में इसकी अनुमति होगी। मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान पहले की तरह ही देश भर में बंद रहेंगे।
होटलों, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा हालाकि बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर कैंटीन खोलने की अनुमति होगी। सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, मनोरंजन पार्क आदि, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, और इसी तरह की सभाओं या भीड भाड वाले आयोजनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल भी लोगाें के लिए बंद रहेंगे। दूरस्थ और आनलाइन शिक्षा माध्यम की अनुमति होगी और इसे बढावा भी दिया जाएगा। रेस्तरांओं को भी होम डिलिवरी करने की अनुमति रहेगी।
सरकार ने इस चरण में एक बड़ा निर्णय लेते हुए खेल परिसरों और स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति दे दी है लेकिन दर्शकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।
दिशा निर्देशों में कहा गया है कि लाेगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधन पहले से ही विशेष परिस्थितियों में शर्तों के साथ खुले हैं। विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन और बस सेवा के संचालन तथा देश में फंसे विदेशियों और विदेशों में फंसे भारतीयों के आवागमन की भी अनुमति पहले से ही दी जा चुकी है।
विभिन्न राज्यों के बीच परस्पर सहमति के आधार पर वाहनों तथा बसों का आवागमन भी पहले से ही जारी है। राज्यों के अंदर वाहनों तथा बसों के आवागमन के बारे में निर्णय राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लेना है।
पहले की तरह ही कार्यस्थलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी होगा और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पहले की तरह की जुर्माना वसूला जाएगा। सामाजिक दूरी के नियम को भी सख्ती से लागू किया जाएगा। विवाह से संबंधित समारोह में 50 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी जबकि अंतिम संस्कार जैसे आयोजनों में 20 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। पान, गुटखा और तंबाकू का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन भी प्रतिबंधित रहेगा।
दिशा निर्देशों में कहा गया है कि घर से कार्य करने की व्यवस्था को जहां तक संभव हो जारी रखा जाना चाहिए। सभी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में समय में थोड़ अंतर भी रखा जाना चाहिए। सभी कार्यस्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने और सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी साथ ही कार्यस्थलों पर भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। इसके अलावा अलग अलग शिफ्टों और लंच के समय में भी अंतर की व्यवस्था लागू करनी होगी।
पहले की तरह ही नियोक्ताओं से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें क्योंकि कोरोना महामारी से लड़ने और वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यह काफी प्रभावी उपाय है। इसके अलावा जिला प्रशासनों को भी निर्देश दिया गया है कि वे सभी व्यक्तियों को सलाह दें कि वे आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें और अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी उस पर अपलोड करें।
स्थानीय निकायों से कहा गया है कि वे क्षेत्र की दुकानों तथा बाजारों के खुलने और समय की अलग व्यवस्था बनायें और वहां सामाजिक दूरी के नियमों को सुनिश्चित करें। सभी दुकानों में दो गज की दूरी के नियमों का पालन जरूरी होगा और एक बार में वहां पांच से अधिक ग्राहक नहीं रहेंगे।
गैर जरूरी गतिविधियों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवाजाही पर भी पहले की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, खतरनाक बीमारियों से पीडित, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अत्यंत आवश्यक गतिविधि को छोड़कर बाकी समय अपने घरों में ही रहेंगे।
दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जिन गतिविधियों पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया है उन्हें छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति रहेगी। हालाकि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी।
चाैथे चरण के दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश स्थिति के आधार पर विभिन्न जोन में कुछ गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं या उन पर पाबंदी लगा सकते हैं।
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से पूर्णबंदी के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और किसी तरह की ढील नहीं बरतने को कहा गया है। पूर्णबंदी के उपायों को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्रों में कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को कमांडर के तौर पर तैनात करेंगे। ये कमांडर अपने अधिकार वाले क्षेत्रों में जरूरी उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
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