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श्रीगंगानगर में विवाहोत्तर संबंध के चलते युगल ने की आत्महत्या - Sabguru News
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श्रीगंगानगर में विवाहोत्तर संबंध के चलते युगल ने की आत्महत्या

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श्रीगंगानगर में विवाहोत्तर संबंध के चलते युगल ने की आत्महत्या

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में घमूडवाली थाना क्षेत्र में आज दोपहर बाद एक सुनसान स्थान पर युवक और युवती के शव बरामद हुए।

थाना प्रभारी पवन शर्मा ने बताया कि मृतकों की पहचान निकटवर्ती लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र के गांव गणेशगढ़ निवासी अंग्रेजसिंह रायसिख (30) और युवती की पहचान हिंदूमलकोट थाना क्षेत्र में चक 01- सी (बड़ी) निवासी अनीता रायसिब (30) के रूप में हुई है। दोनों में प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। दोनों ही पहले से शादीशुदा हैं।

पुलिस के अनुसार अंग्रेजसिंह और अनीता परसों देर शाम को अपने अपने गांव से गायब हो गए थे। अनीता चक 01-सी(बड़ी) में पिछले काफी समय से पीहर में रह रही है। उसके गायब हो जाने पर परिवार जनों ने कल हिंदूमलकोट थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी।

अंग्रेजसिंह को भी उसके परिवार वाले तलाश कर रहे थे। आज दोपहर बाद नरसिंहपुरा बारनी गांव के नजदीक एक सूनसान जगह की तरफ से कोई व्यक्ति गुजर रहा था, तब उसने शव देखकर थाने में सूचना दी।

थाना प्रभारी ने बताया कि अंग्रेजसिंह का खेत घटनास्थल से लगभग एक किमी दूर है। दूसरी तरफ गणेशगढ गांव नजदीक होने के कारण अंग्रेजसिंह की कुछ ही देर में शिनाख्त हो गई। बाद में अनीता की भी पहचान हो गई। शाम को दोनों के परिवारजन घटनास्थल पर पहुंचे। मौके की कार्रवाई के बाद लाशों को घमूडवाली के सरकारी अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया गया है।

इस संबंध में मर्ग रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। थाना अधिकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि दोनों ने प्रेम संबंध के चलते आत्महत्या कर ली। शवों की हालत को देखकर अंदाजा लगाया गया कि इन्होंने परसों मंगलवार देर शाम को गायब होने के बाद रात को यहां आकर कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया।

बस चालक को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा

श्रीगंगानगर में एक निजी स्कूल के बस चालक को चार वर्षीय बालिका से अश्लील हरकतें करने का आरोप प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने आज सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार का अर्थदंड लगाया।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत (संख्या-एक) के न्यायाधीश अमित कड़वासरा ने 10 मई 2019 को स्थानीय महिला थाना में दर्ज हुए प्रकरण का आज निस्तारण करते हुए आरोपी बस चालक विनोद बिश्नोई (38)निवासी चानना धाम,तहसील पदमपुर को यह सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरणसिंह एडवोकेट ने बताया कि स्थानीय पदमपुर मार्ग निवासी परिवादी की रिपोर्ट पर महिला थाना में विनोद के खिलाफ बालिका से अश्लील हरकतें करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।

परिवादी की चार वर्षीय पुत्री हनुमानगढ़ मार्ग पर जिंदल रिसोर्ट के पीछे वाली मेन रोड पर स्थित गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। वह बस से स्कूल जाती और वापस आती थी।

परिवादी का आरोप था कि बस में उसकी पुत्री से चालक विनोद गलत हरकतें करता है। खुद बालिका ने तीन चार बार घर वालों को इस बारे में बताया। इस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और पोक्सो एक्ट की धारा 9(च)(ड)10 के तहत प्रकरण दर्ज किया।

न्यायालय ने अपने आदेश में अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत प्रति कर राशि दिए जाने की अनुशंसा की की गई है।