मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की एक विशेष अदालत ने कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को गुर्दे का मेडिकल परीक्षण कराने की अनुमति दे दी है।
अदालत ने पिछले महीने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता मलिक को इस तरह की जांच (गुर्दा स्कैन) कराने की अनुमति दी थी, लेकिन तब यह नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय वह बुखार और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे।
विशेष अदालत के न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने मंगलवार को मलिक के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें स्कैन कराने की अनुमति मांगी गई थी। बुधवार को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई।
मलिक को ईडी ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था उन्हें पहले इस बीमारी के लिए सरकार द्वारा संचालित जे जे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, बाद में उन्हें कुर्ला के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।