नैनीताल। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के रामगढ़ स्थित आवास में आगजनी तथा गोलीबारी के आरोपी चंदन सिंह को जिला एवं सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिल पायी है। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी
अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि विगत 15 नवम्बर को खुर्शीद के आवास पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी और गोलीबापी भी की गई जिससे खिड़की के शीशे टूट गये।
पुलिस ने इस मामले में उमेश मेहता, कृष्ण सिंह, राजकुमार मेहता तथा चंदन सिंह लोधियाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास घटना में प्रयुक्त पिस्तौल भी बरामद की गई। मौके पर मौजूद केयर टेकर सुंदर राम की ओर से घटना को लेकर बयान दर्ज कराए गए। अदालत ने अंत में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता कुंदन चिलवाल इस मामले में पहले ही उच्च न्यायालय पहुंच गए थे और न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अदालत इससे पहले जेल में बंद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी भी खारिज कर चुकी है। कांग्रेस नेता द्वारा हिन्दुत्व की तुलना बोको हराम से करने के बाद हिन्दू संगठनों तथा लोगों में रोष पेदा हो गया था। इसी के बाद यह घटना घटी है।