नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड सौदा घोटाले के आरोपी और काला धन एवं मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार वकील गौतम खेतान की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने खेतान की याचिका पर बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला 12 मार्च तक के लिए सुरक्षित रख लिया।
उसके वकील ने दलील दी थी कि खेतान से और पूछताछ की जरूरत नहीं है लिहाजा उसे जमानत दे दी जानी चाहिए जबकि ईडी का कहना था कि गौतम अवैध तरीके से कई विदेशी खातों का संचालन कर रहा था। उसके पास भारी मात्रा में काला धन है जिसकी जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी गई थी इसलिए खेतान को जमानत प्रदान नहीं की जानी चाहिए।
प्रवर्तन निदेशालय ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम 2015 के तहत आयकर विभाग की ओर से दायर मामले के आधार पर खेतान के खिलाफ नया आपराधिक मामला दर्ज किया था।
खेतान वीवीआईपी हेलिकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड सौदा घोटाले में भी आरोपी है। उसे इस मामले में जमानत पर रिहा किया गया था लेकिन कालाधन मामले में उसे 25 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया।