चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक अदालत ने श्रीसांवलियाजी मंदिर मंडल कोष से राशमी उपखंड के तीर्थस्थल मातृकुण्डिया में बनने वाले भगवान परशुराम पैनोरमा के लिए राशि व्यय करने पर रोक लगा दी हैं।
मंडफिया के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार यह आदेश दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मंदिर मंडल के गत बारह अप्रेल के प्रस्ताव संख्या एक एवं दो में वर्णित राशि को आगामी आदेश तक अंतरित नहीं करें और अगली पेशी सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखें।
उल्लेखनीय है कि गत दिनों मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मातृकुण्डिया में बनने वाले इस पैनोरमा का शिलान्यास किया और इसमें व्यय होने वाले कुल खर्च 18 करोड़ श्रीसांवलियाजी मंदिर मंडल से देने की घोषणा की थी। इसके बाद मंदिर मंडल क्षेत्र के आम नागरिकों ने अदालत में मंदिर मंडल अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरूद्ध याचिका दायर कर दी।
याचिका में कहा गया कि मंदिर मंडल संविधान के अनुसार मंदिर मंडल पैराफेरी के सोलह गांवों के अतिरिक्त व्यापक जनहित कार्य के लिए ही मंदिर कोष से राशि दी जा सकती है।