जयपुर। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के फैलाव में वृद्धि के मद्देनजर होली एवं शब-ए-बारात के अवसर पर 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, बाजार एवं धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं होंगे।
गृह विभाग के गत 21 मार्च के आदेश के तहत जारी की गई गाईडलाईन्स की निरन्तरता में होली एवं शब-ए-बारात के अवसर पर 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर इन आयोजनों पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में विभाग ने आज आदेश जारी किया।
उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को कोरोना गाइडलाइन में होली का त्यौहार घरों मे मनाने के लिए आमजन से अपील की गई थी। देश के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित अन्य राज्यों ने भी कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमण फैलाव में वृद्धि को रोकने के लिए होली एवं शब-ए- बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है।
राज्य सरकार ने भी लोगों को घर पर ही होली एवं शब-ए-बारात के आयोजन करने की अपील करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी। सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर होली खेलने एवं शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है।
भीड़ इकठ्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, मार्केट या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी।