अजमेर। कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए नियुक्त इंसीडेन्ट कमाण्डरों द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई गई। इस दौरान क्षेत्र में गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर कार्यवाही की गई। कन्टेनमेंट जोन में सैनेटाईजेशन का कार्य भी किया गया।
जिला रसद अधिकारी हीरालाल मीणा ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क नहीं पहनने वाले 15 व्यक्तियों पर कार्यवाही करते हुए 7100 रूपए का चालान बनाया गया। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारी लाल वर्मा के दल द्वारा 6 व्यक्तियों पर कार्यवाही करते हुए 1800 रूपए का जुर्माना वसूला गया। पुष्कर रोड़ स्थित पुलिस चौकी के पास विनायक कलेक्शन को सीज किया गया। जिला रसद अधिकारी द्वितीय अंकित पचार ने बताया कि रविवार को 4 व्यक्तियों से 15100 रूपए का जुर्माना वसूला गया।
प्रोटोकॉल ऑफिसर आलोक जैन ने बताया कि क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान 6 व्यक्तियों से 1400 रूपये का जुर्माना वसूला गया। कोविड नियमों की पालना नहीं करने पर नया बाजार के दाउदी आइरन ट्रेड, कचहरी रोड़ के छाबड़ा मोबाईल स्टोर एवं दौलतराम खण्डेलवाल फर्म को 72 घंटे के लिए सीज किया गया।
इसी प्रकार लोक सेवाएं की उप निदेशक देविका तोमर ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाये जाने पर स्टीफन चौराहा व पंचशील क्षेत्र में मोहनलाल तुलसीराम मिष्ठान भंडार और कृष्णा डेयरी को सीज किया गया।
नगर निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव ने बताया कि कोविड नियमों की पालना नहीं करने पर शास्त्रीनगर शॉपिंग सेन्टर स्थित कांता प्रोविजन स्टोर एवं शर्मा फूड कोर्ट को 24 घंटे के लिए सीज किया गया। क्षेत्र में 22 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 2600 रूपए के चालान काटे गए।