नई दिल्ली। सरकार ने चार साल तक के बच्चों को मोटरसाइकिल पर ले जाने के लिए नियमों में संशोधन करते हुए कहा है कि इसका सभी को पालन करना चाहिए और मोटरसाइकिल की गति 40 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि मंत्रालय ने 15 फरवरी की अधिसूचना के माध्यम से मोटर वाहन नियम में संशोधन किया है और चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, मोटर साइकिल पर बैठकर जाने या मोटर साइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के सम्बन्ध में सुरक्षा उपायों के लिए नए नियमों का निर्धारण किया है।
मंत्रालय ने कहा हाकी मोटर वाहन अधिनियमकी धारा 129 के तहत अधिसूचित के तहत चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटर साइकिल पर बैठकर जाने या मोटर साइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के सम्बन्ध में सुरक्षा उपायों में सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया है।
इस नियम में मोटर साइकिलों की गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखने का प्रावधान है। अधिसूचना में कहा गया है कि ये नियम अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद प्रभावी होंगे।