प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की अमरोहा के डिड़ौली थाने की पुलिस के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है।
न्यायालय ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय सिंह से 18 जुलाई तक याची के आरोपों के बाबत जानकारी देने को कहा है। याची का कहना है कि 28 अप्रैल 2019 को वह अपनी बेटी एवं मेड के साथ अमरोहा आई थी। शाम साढ़े आठ बजे एसएचओ देवेंद्र कुमार अन्य पुलिस कर्मियों के साथ उसके घर पर आए और बात करके चले गए। रात 12 बजे दुबारा पुलिस घर पर आई। यह सब शामी के कहने पर हुआ।
याची का कहना है पुलिस ने घर में घुस कर गाली गलौज करने लगी और बेटी एवं मेड के साथ उसे जबरन थाने ले गई तथा मेडिकल कराया। याची को रातभर थाने में बैठाए रखा। पुलिस ने दूसरे दिन 29 अप्रैल 2019 को 9 बजकर 05 मिनट पर चालान काटा और उसे गिरफ्तार कर लिया।
याची ने पुलिस कार्रवाई को डीके वसु केस के फैसले का उल्लंघन बताया। याची को वकील से सम्पर्क नहीं करने दिया गया। याचिका में देवेंद्र कुमार एस एच ओ, के पी सिंह, मुनीर जन जैदी, अमरीश कुमार, संजीव बालियान पुलिस उपनिरीक्षक को पक्षकार बनाया गया है। न्यायालय 18 जुलाई को याचिका पर सुनवाई करेगी।