हिसार। हरियाणा के फतेहाबाद में एक अदालत ने सोमवार को एक युवक को अपनी किशोेरावस्था की पुत्री के साथ बलात्कार के आरोप में दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
अभियाेजन पक्ष के अनुसार 14 वर्षीय पीड़िता ने एक सितंबर 2020 को अपनेे पिता के खिलाफ लीगल ऐड काउंसिल की उपस्थिति में बयान दर्ज करवाया था कि मां की तीन साल पहले हुई मौत के बाद उसका पिता उससेे बलात्कार कर रहा था और वह गर्भवती हो गई। शिकायत के समय वह चार महीनेे के गर्भ सेे थी।
पुलिस ने पीड़िता के पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरोेपी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
दो नाबालिग बहनों का अपहरण, रेप मामले में दो को 20-20 वर्ष कैद
जींद। हरियाणा के जींद में एक अदालत ने आज दो नाबालिग बहनों का अपहरण कर बलात्कार करने के आरोप में दो युवकों को दोषी करार दिया और 20-20 साल की कैद एवं एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माना सुनाया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने इसी के साथ कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए दोनों पीड़िताओं काे पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पांच सितंबर 2018 को दोनों बहनों का अपहरण हुआ था। बाद में पुलिस ने दो आरोपियों जितेंद्र और अंकित को प्रकरण में गिरफ्तार किया। जांच के बाद दोनों के खिलाफ अपहरण के अलावा प्रोेटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंसेज़ एक्ट की संबद्ध धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया।