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Daati Maharaj rape case: Delhi High Court dismisses plea to review transfer of inquiry to CBI-दाती महाराज की पुनर्विचार याचिका खारिज, जांच सीबीआई ही करेगी - Sabguru News
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दाती महाराज की पुनर्विचार याचिका खारिज, जांच सीबीआई ही करेगी

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दाती महाराज की पुनर्विचार याचिका खारिज, जांच सीबीआई ही करेगी
Daati Maharaj rape case: Delhi High Court dismisses plea to review transfer of inquiry to CBI
Daati Maharaj rape case: Delhi High Court dismisses plea to review transfer of inquiry to CBI
Daati Maharaj rape case: Delhi High Court dismisses plea to review transfer of inquiry to CBI

नई दिल्ली। रेप के मामले का सामना कर रहे स्वघोषित तांत्रिक दाती महाराज को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने उनकी इस मामले को सीबीआई को सौंपने के फैसले की समीक्षा के लिए दायर याचिका खारिज कर दी।

दाती महाराज ने इस मामले में तीन अक्टूबर के आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव ने यह फैसला सुनाया। दाती महाराज पर अपनी एक शिष्या से रेप का आरोप है। न्यायालय ने पीड़ित के आवेदन पर तीन अक्टूबर को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।

न्यायालय के दाती महाराज की पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद कहा कि मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। दाती महाराज ने अपनी याचिका में कहा था कि उच्च न्यायालय ने मामले में उनका पक्ष जाने बिना ही सीबीआई को जांच का निर्देश दे दिया था।

पीड़िता ने दिल्ली पुलिस की इस मामले की जांच पर सवाल उठाए थे। इसके बाद ही जांच को सीबीआई को सौंपा गया था। दिल्ली पुलिस इस मामले में एक अक्टूबर को आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। तीन अक्टूबर को न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए तीन महीने के अंदर पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था।