नई दिल्ली। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से निर्वाचित कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में दाे साल सजा दिए जाने के निर्णय के एक दिन बाद शुक्रवार को संसद से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई।
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है। गांधी को सूरत के न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने गुरुवार को 2019 में आपराधिक मानहानि कारक उनके वक्तव्य को लेकर दायर मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के अंतर्गत कुसूरवार करार देेते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है।
यह मामला भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने 2019 के आम चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी एक जाति विशेष के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर दायर किया था।
कई कानूनी विशेषज्ञों का कहना था कि ऐसे मामले में राहुल गांधी की सांसद के रूप में योग्यता तत्काल और स्वत: प्रभावी हो जाती है। भले ही अदालत ने 15 हजार रुपए के मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर कर ली हो।
कांग्रेस ने इस मामले को कानून की गलत व्याख्या बताते हुए इसकी आलोचना की है और कहा है कि वह इसके खिलाफ अपील करेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश का हर नागरिक कानून की नजर में बराबर है।
प्रदर्शकारी कांग्रेस नेता हिरासत में
गांधी के खिलाफ की गई इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस सांसदों तथा अन्य नेताओं ने यहां प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पार्टी के जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया है, उनमें पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, लोकसभा में पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी, सांसद के. सुरेश, मणिकम टैगोर, इमरान प्रतापगढ़ी, रवनीत सिंह बिट्टू, प्रो जयकुमार, शिवदासन, डॉ. अमर सिंह, राजमोहन उन्नीथन, मोहम्मद जावेद, जसबीर सिंह डिंपा, विनीत पुनिया और मनोज त्यागी आदि शामिल है।
अयोग्य घोषित किए जाने संबंधी अधिसूचना
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त किये जाने के संबंध में लोकसभा सचिवालय द्वारा 24 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना संख्या 21/4(3)/टीओ (बी) इस प्रकार है।
केरल के वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा अपराधिक वाद सीसी/18712/2019 मामले में दोषी घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें दोषी करार दिए जाने की तिथि अर्थात 23 मार्च 2023 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1)(ई) के अनुसार तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8 के दृष्टिगत लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाता है।
उप्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोकसभा