![आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी](https://www.sabguru.com/18-22/wp-content/uploads/2019/03/aadaar.jpg)
नई दिल्ली। आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी गई है। इससे पहले यह अवधि 31 मार्च तक ही थी।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रविवार रात यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। गौरतलब है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थीं कि जो पैन कार्ड 31 मार्च 2019 तक आधार नंबर से नहीं जुड़े (लिंक) होंगे वो अमान्य हो जाएंगे।
विज्ञप्ति के अनुसार केन्द्र सरकार ने इस पर विचार करते हुए पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है।
यह आदेश एक अप्रेल 2019 से लागू होगा। गौरतलब है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ना आवश्यक है। ऐसा किए बिना आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकता है।