ठाणे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भिवंडी की एक अदालत में अपने खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई के लिए पेश होने से स्थायी छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की है।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि भिवंडी जेवी पालीवाल के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) के न्यायालय ने आवेदन पर कोई आदेश पारित करने की बजाय 18 मई 2022 को आवेदन पर शिकायतकर्ता से अपना पक्ष रखने का आह्वान किया।
गांधी ने अपने आवेदन में कहा कि सांसद होने के नाते उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना और पार्टी का भी काम करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें अक्सर यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से स्थायी छूट दी जाए।
कांग्रेस नेता के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि उनके मुवक्कित ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि जब भी आवश्यक हो, उन्हें अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी जाए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े शिकायतकर्ता राजेश कुंटे ने भी अपनी अस्वस्थता का हवाला देते हुए ऐसी ही याचिका दायर कर अपने लिए छूट मांगी थी और अदालत ने उन्हें इसकी अनुमति भी दी।