नयी दिल्ली | दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा से संबंधित प्रस्ताव को गुरुवार को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। यह योजना 29 अक्टूबर से प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी।
बैठक के बाद केजरीवाल ने बताया कि डीटीसी और महिला यात्रियों के लिए एकल यात्रा पास जारी किए जायेंगे। दिल्ली सरकार प्रत्येक यात्रा पास की एवज में डीटीसी को 10 रुपए का भुगतान करेगी। क्लस्टर बसों के लिए भी यही नियम लागू होगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई महिला इस सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहती है तो वह टिकट खरीद सकती है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि डीटीसी को डीटीसी (फ्री एंड कन्सेशनल पासेस) नियमन 1985 में संशोधन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस सुविधा का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए डीटीसी और डीआईएमटीएस को टिकट चेकिंग की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा लेने की स्थिति में दिल्ली सरकार, स्थानीय निकायों की अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा भत्ता की अनुमति नहीं होगी। विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थाओं आदि को अपनी सरकार महिला कर्मियों से एक शपथपत्र लेना होगा कि वे मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं ले रही हैं। योजना लागू होने के बाद परिवहन विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित करेगा कि वे दिल्ली में केंद्र सरकार से संबंधित सभी मंत्रालयों,विभागों, स्वायत्त निकायों को इससे संबंधित जरुरी निर्देश जारी करे।
डीटीसी के निर्धारित नियमों के अतिरिक्त महिला यात्रियों के सामान के लिए कोई अलग से टिकट नहीं होगा। हवाई अड्डे और अन्य विशेष सेवाओं के लिए चलाई जाने वाली बसों में भी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना मान्य होगी। योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में जाने वाली डीटीसी और क्लस्टर बसों में भी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना लागू होगी।