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आप विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका फिर खारिज - Sabguru News
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आप विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका फिर खारिज

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आप विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका फिर खारिज
Delhi chief secy assault case : Bail plea of AAP MLAs Prakash Jarwal rejected
Delhi chief secy assault case : Bail plea of AAP MLAs Prakash Jarwal rejected
Delhi chief secy assault case : Bail plea of AAP MLAs Prakash Jarwal rejected

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित बदसलूकी मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश अंजू बजाज चंदाना ने जरवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक वरिष्ठ नौकरशाह की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है। अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में वरिष्ठ नौकरशाह के सम्मान का ‘खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन’ किया गया है।

अंशु प्रकाश के साथ 19 फरवरी की मध्यरात्रि को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर कथित रूप से बदसलूकी की गई थी। इस मामले में मुख्य सचिव की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आप के दो विधायकों- ओखला से अमानतुल्ला खां और जरवाल को गिरफ्तार किया था। दोनों अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 22 फरवरी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

विधायक की तरफ से पेश वकील बी एस जून ने याचिका में जमानत का आग्रह करते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल का अभी हाल में विवाह हुआ है और उन्हें राहत दी जानी चाहिए। उनका कोई पुराना आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है और न ही इस मामले में उन्होंने कोई अपराध किया है। अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला 56 वर्षीय व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिसके सम्मान का खुला उल्लंघन हुआ है। दोनों विधायकों की जमानत याचिकाएं इससे पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में 23 फरवरी को भी खारिज हो चुकी थीं।