नई दिल्ली। निर्माण मजदूर अधिकार अभियान ने दिल्ली में निर्माण मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग करते हुए कहा है कि निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड को अपनी अलग वेबसाइट बनानी चाहिए और उस पर समस्त जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर आयोजित सचिव सह आयुक्त (श्रम) की अध्यक्षता में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की बैठक श्रम विभाग के मुख्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक में निर्माण मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि
पंजीकरण का आवेदन पत्र सरल, सुगम होना चाहिये जैसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले फॉर्म लिया जाता था।
समस्त पंजीकृत मज़दूरों को बोर्ड का पहचान पत्र सह पासबुक दिया जाना चाहिये। इसके अलावा दिल्ली में बोर्ड की अपनी वेबसाइट होनी चाहिये जिसमें समस्त जानकारी दर्ज होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एवं अन्य राज्यों के बोर्ड की वेबसाइट पर ऐसी जानकारी उपलब्ध हैं।
अभियान के संयोजक थानेश्वर दयाल आदि गौड़ ने शुक्रवार को यह बताया कि निर्माण मजदूर प्रतिनिधियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नवंबर 2018 से लेकर मार्च 2020 लॉकडाउन से पहले तक जिन मजदूरों ने अपना वार्षिक अंशदान करवा दिया है उनको तत्काल कोविड राहत राशि बैंक में भेजने की मांग की। मज़दूरों के लंबित आवेदनों को तुरंत निपटाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजो को भी पंजीकरण हेतू मान्यता मिलनी चाहिये साथ ही बैंक अकाउंट की समस्याएं दूर की जाए। पोर्टल बहुत सारे बैंक अकाउंट को नहीं ले रहा है।