नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा मामले में दर्ज प्राथमिकी मंगलवार को निरस्त कर दी। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्राथमिकी निरस्त होने से महिला को कोई आपत्ति नहीं है।
गौरतलब है कि भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने 10 जून 2015 को दिल्ली महिला आयोग को अपने पति के खिलाफ एक शिकायत भेजी थी और इस मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने नौ सितंबर 2015 को भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा तथा उनकी हत्या करने की कोशिश का मामला दर्ज किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्र शेखर ने मित्रा की तरफ से दायर इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह टिप्प्णी की कि चूंकि भारती तथा उनकी पत्नी खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अब उनमें कोई विवाद नहीं है, इसके बाद उन्होंने इस याचिका को निरस्त करने का आदेश दिया।