नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में पहलवान बजरंग पूनिया को राहत देते हुये उन्हे निजी रूप से पेश होने की छूट प्रदान की है।
गौरतलब है कि कुश्ती कोच नरेश दहिया ने पूनिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की थी। उनका आरोप है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के निर्वतमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने के दौरान पूनिया ने दस मई को एक प्रेस कांफ्रेंस में उनके खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी की थी।
इस मामले में पूनिया के वकील ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उनके मुवक्किल को बुखार है और वह निजी तौर पर अदालत में पेश नहीं हो सकता है जिसे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल की अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।