नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2013 के गुड़िया अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में दोनों आरोपियों मनोज शाह और प्रदीप कुमार को शनिवार को दोषी करार दिया।
वर्ष 2013 में पांच वर्ष की बच्ची गुड़िया का उसके पड़ोस के किराये के कमरे में अपहरण कर दुष्कर्म करने का झकझोर देने वाला मामला सामने आया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने कहा, “हमारे समाज में नाबालिग लड़कों को देवी की तरह पूजा जाता है लेकिन इस मामले में पीड़ित बच्ची को अत्यधिक दुष्टता और क्रूरता का सामना करना पड़ा। अदालत 30 जनवरी को दोषियों को सजा सुनाएगी।
गुड़िया 2013 में 15 अप्रैल को पूर्वी दिल्ली में लापता हो गई थी और 17 अप्रैल को वह गंभीर हालत में पड़ोस के किराये के एक कमरे में मिली। इसके बाद उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया।
दो लोग गुड़िया के साथ दुष्कर्म करने के बाद फरार हो गए थे। दोनों को यह लगा था कि बच्ची की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मनोज शाह और प्रदीप कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या के प्रयास और दुष्कर्म समेत कई अन्य मामले दर्ज किए थे। दोनों दोषियों को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। मामले में कुल 59 गवाहियां हुई हैं।