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चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 6 माह की कैद, मिली बेल
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चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 6 माह की कैद, मिली बेल

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चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 6 माह की कैद, मिली बेल
Delhi Court sentences Rajpal Yadav to six months jail in cheque bounce case, gets bail
Delhi Court sentences Rajpal Yadav to six months jail in cheque bounce case, gets bail

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में कड़कडूमा अदालत ने छह महीने की जेल की सजा सुनाई है।

राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव और उनकी कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस के सात मामलों में सोमवार को अदालत ने यह निर्णय दिया। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद राजपाल यादव की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली।

राजपाल यादव पर सात मामले थे और उन पर प्रति मुकदमा 1.60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उनकी पत्नी को प्रति मुकदमा 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा।

शुक्रवार को राजपाल को अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराया था। अभिनेता ने वर्ष 2010 में निर्देशक के तौर पर पहली बार फिल्म बनाने के लिए पांच करोड़ रुपए का कर्ज लिया था जिसे उन्होंने अदा नहीं किया।

वर्ष 2010 में निर्देशक के तौर पर काम शुरू करने वाले राजपाल की फिल्म अता पता लापता 2012 में रिलीज हुई और बड़े पर्दे पर यह फ्लाप हो गई। फिल्म में राजपाल के अलावा दारासिंह, असरानी और विक्रम गोखले प्रमुख भूमिका में थे।

यमुनापार की लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्राेजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने रामपाल और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग.अलग शिकायतें दर्ज करवाई थीं।

शिकायतकर्ता का कहना था कि राजपाल ने अप्रेल 2010 में अता पता लापता नामक अपनी फिल्म पूरी करने के लिए इनसे मदद मांगी थी। इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक समझौता हुआ और आरोपियों को पांच करोड़ का कर्ज दे दिया। राजपाल यादव को शिकायतकर्ता को आठ करोड़ रुपए वापस करने थे।