नई दिल्ली। दिल्ली की एक जिला अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया। अदालत ने स्वामी को भाजपा पार्टी के ही एक कार्यकर्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से दायर आपराधिक शिकायत पर पर तलब किया।
बग्गा दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने अदालत के समक्ष एक शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि स्वामी ने भाजपा में शामिल होने से पहले 28 सितंबर 2021 को झूठा आरोप लगाया था कि बग्गा को दिल्ली के मंदिर मार्ग थाना द्वारा छोटे अपराधों के लिए कई बार जेल भेजा गया था। बग्गा ने कहा कि स्वामी के ये आरोप झूठे हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि मंदिर मार्ग थाने के एक उप निरीक्षक ने भी शिकायतकर्ता के बयान की पुष्टि की है, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि स्वामी ने सत्यता की पुष्टि किए बिना बयान दिया। अदालत की राय में उक्त बयान शिकायतकर्ता के बारे में उचित संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है।
अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत दंडनीय अपराध के लिए सुब्रमण्यम स्वामी को आरोपी के रूप में समन करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।